कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2026

🚜 पीएम किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना

नया ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार दे रही है 20% से 50% तक की भारी सब्सिडी

📋 ट्रैक्टर सब्सिडी योजना क्या है?

भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए कृषि यंत्रीकरण योजना (Subsidies on Agricultural Machinery) चलाई जा रही है। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को नया ट्रैक्टर और कृषि यंत्र (जैसे रोटावेटर, कल्टीवेटर) खरीदने पर उनके वर्ग (Category) के अनुसार 20% से लेकर 50% तक की सब्सिडी (छूट) सीधे बैंक खाते में दी जाती है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपने राज्य के कृषि विभाग के आधिकारिक डीबीटी (DBT) पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। लॉटरी या पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किसानों का चयन किया जाता है।

💰 कितनी मिलेगी सब्सिडी?

  • सामान्य किसान: नए ट्रैक्टर की कीमत पर 20% से 40% तक की छूट।
  • महिला/SC/ST किसान: विशेष श्रेणियों और छोटे किसानों के लिए अधिकतम 50% तक सब्सिडी।
  • डीबीटी ट्रांसफर: सब्सिडी की राशि सीधे किसान के प्रमाणित बैंक खाते में भेजी जाती है।

👤 कौन कर सकता है आवेदन?

  • किसान के नाम पर खेती योग्य कृषि भूमि (जमीन) होनी अनिवार्य है।
  • आवेदक ने पिछले 7 वर्षों में सरकार की किसी ट्रैक्टर योजना का लाभ न लिया हो।
  • एक किसान परिवार से केवल एक ही व्यक्ति इस सब्सिडी के लिए पात्र होगा।

📝 आवश्यक दस्तावेज (Important Documents)

  • किसान का पहचान पत्र और आधार विवरण
  • जमीन के कागजात (खतौनी / जमाबंदी / नकल)
  • बैंक खाता पासबुक (जिसमें नाम और IFSC कोड साफ हो)
  • सक्रिय मोबाइल नंबर (ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • ट्रैक्टर एजेंसी से लिया गया कोटेशन (यदि आवश्यक हो)

⚡ राज्य अनुसार सब्सिडी डायरेक्ट लिंक (State-Wise Apply Links)

⚠️ महत्वपूर्ण सूचना (Disclaimer): यह कोई आधिकारिक सरकारी वेबसाइट नहीं है। यह पृष्ठ केवल किसानों की सहायता और जानकारी (Information Purpose) के लिए बनाया गया है। ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आवेदन शुरू होने की तारीखें, नियम और चयन प्रक्रिया हर राज्य में अलग-अलग होती है। सही और नवीनतम जानकारी के लिए कृपया अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय या अपने राज्य के आधिकारिक कृषि पोर्टल पर ही विजिट करें।