भारत में कई राज्य सरकारें बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता देती हैं। कुछ योजनाओं में ₹1 लाख या उससे अधिक की राशि मिल सकती है, लेकिन सभी योजनाएँ हर परिवार के लिए नहीं हैं। कुछ योजनाएँ गरीब परिवारों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपतियों, दिव्यांगजनों या विशेष सरकारी सहायता प्राप्त लाभार्थियों के लिए हैं।
इस लेख में तेलंगाना, केरल, हरियाणा, ओडिशा, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की उन योजनाओं की जानकारी दी गई है जिनके लिए सरकारी स्रोतों में ₹1 लाख या उससे अधिक की सहायता का उल्लेख मिला है।
महत्वपूर्ण: सहायता राशि, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया समय के साथ बदल सकती है। आवेदन करने से पहले संबंधित सरकारी पोर्टल या विभाग से नवीनतम नियम अवश्य जाँचें।
1. तेलंगाना — कल्याण लक्ष्मी योजना और शादी मुबारक योजना
तेलंगाना सरकार की कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक योजनाएँ पात्र परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| राज्य | तेलंगाना |
| योजना का नाम | Kalyana Lakshmi Pathakam और Shaadi Mubarak |
| सामान्य सहायता राशि | ₹1,00,116 |
| दिव्यांग दुल्हन के लिए | सरकारी आदेश में ₹1,25,145 की बढ़ी हुई सहायता का उल्लेख है |
| लाभार्थी | निर्धारित SC, ST, BC/EBC और अल्पसंख्यक वर्गों की पात्र दुल्हनें |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
| आधिकारिक पोर्टल | तेलंगाना ई-पास |
पात्रता
- दुल्हन निर्धारित समुदाय या श्रेणी की पात्र होनी चाहिए।
- परिवार को तेलंगाना सरकार की निर्धारित आय सीमा पूरी करनी होगी।
- SC और ST के लिए पोर्टल पर ₹2 लाख की आय सीमा दी गई है।
- BC/EBC के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ₹1.5 लाख और शहरी क्षेत्र में ₹2 लाख की आय सीमा दी गई है।
- शादी मुबारक योजना के लिए पोर्टल पर ₹2 लाख की आय सीमा दी गई है।
- दुल्हन की माता के बैंक खाते का विवरण सत्यापन के लिए अपडेट करना आवश्यक हो सकता है।
आवेदन कैसे करें?
- तेलंगाना ई-पास की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- अपनी पात्रता के अनुसार कल्याण लक्ष्मी या शादी मुबारक का विकल्प चुनें।
- ऑनलाइन पंजीकरण करें और माँगी गई जानकारी भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन संख्या सुरक्षित रखें और पोर्टल पर स्थिति जाँचें।
ध्यान दें: ₹1,25,145 की राशि दिव्यांग दुल्हन के लिए सरकारी आदेश में बताई गई है; इसे सभी आवेदकों की सामान्य सहायता राशि न समझें।
2. केरल — अनुसूचित जाति की बेटियों के विवाह के लिए सहायता
केरल के अनुसूचित जाति विकास विभाग की विवाह सहायता योजना पात्र SC परिवारों को बेटी की शादी के लिए आर्थिक मदद देती है।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| राज्य | केरल |
| योजना | SC विवाह सहायता |
| सहायता राशि | ₹1,25,000 |
| लाभार्थी | निर्धारित शर्तें पूरी करने वाली SC परिवारों की बेटियाँ |
| आवेदन का माध्यम | संबंधित अनुसूचित जाति विकास अधिकारी के माध्यम से |
| विभाग | केरल अनुसूचित जाति विकास विभाग |
पात्रता और शर्तें
- लाभार्थी को योजना की निर्धारित SC पात्रता पूरी करनी होगी।
- परिवार की आय और अन्य शर्तें संबंधित विभाग के वर्तमान नियमों के अनुसार होंगी।
- सरकारी योजना संबंधी रिपोर्ट में परिवार की अधिकतम दो बेटियों के विवाह के लिए सहायता का उल्लेख मिलता है।
- पुरानी सरकारी रिपोर्ट में वार्षिक पारिवारिक आय सीमा ₹1 लाख बताई गई है; वर्तमान आवेदन से पहले इसकी पुष्टि करें।
आवेदन प्रक्रिया
- अपने क्षेत्र के ब्लॉक, नगरपालिका या कॉर्पोरेशन के अनुसूचित जाति विकास अधिकारी से संपर्क करें।
- विवाह सहायता योजना का आवेदन फॉर्म और नवीनतम पात्रता नियम प्राप्त करें।
- आय, जाति, निवास, उम्र और विवाह संबंधी दस्तावेज़ जमा करें।
- विभागीय सत्यापन के बाद सहायता स्वीकृति की जानकारी प्राप्त करें।
केरल में ST बेटियों के लिए अलग सहायता
केरल के अनुसूचित जनजाति विकास विभाग की अलग योजना के तहत पात्र ST परिवारों की वयस्क बेटियों के विवाह के लिए ₹1.50 लाख की सहायता का उल्लेख है। ऐसे अनाथ लाभार्थियों के लिए, जिनकी देखभाल करने वाला परिवार उपलब्ध नहीं है, ₹2 लाख की सहायता का उल्लेख है।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| सामान्य पात्र ST बेटी | ₹1,50,000 |
| पात्र अनाथ बेटी | ₹2,00,000 |
| प्राथमिकता | विधवा, अविवाहित माँ या असमर्थ माता-पिता की बेटियाँ तथा अत्यधिक गरीब परिवार |
| आधिकारिक जानकारी | केरल ST विकास विभाग |
आवेदन के लिए संबंधित ST विकास अधिकारी से वर्तमान नियम, दस्तावेज़ और आवेदन की समय-सीमा पूछें।
3. हरियाणा — मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना
हरियाणा सरकार अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए पात्र दंपतियों को आर्थिक प्रोत्साहन देती है। यह सामान्य विवाह अनुदान नहीं है।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| राज्य | हरियाणा |
| योजना | मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना |
| सहायता राशि | ₹1,01,000 |
| लाभार्थी | पात्र अंतरजातीय विवाहित दंपति |
| आधिकारिक विभाग | हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
| आवेदन पोर्टल | हरियाणा SARAL |
पात्रता
- पति-पत्नी दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए।
- दंपति में से एक जीवनसाथी अनुसूचित जाति से होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति वाला जीवनसाथी हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- समान योजना के अंतर्गत पहले लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
- सरकारी विभाग के अनुसार यह सहायता पहले विवाह के लिए दी जाती है।
सहायता कैसे मिलती है?
सरकारी योजना पृष्ठ पर कुल ₹1,01,000 की सहायता का विवरण दिया गया है।
| भुगतान का चरण | राशि |
|---|---|
| विवाह के बाद तत्काल DBT | ₹51,000 |
| एक वर्ष साथ रहने की शर्त पूरी होने पर | ₹50,000 |
| कुल सहायता | ₹1,01,000 |
आवेदन प्रक्रिया
- हरियाणा SARAL पोर्टल खोलें।
- योजना का नाम खोजें और उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया देखें।
- जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, विवाह प्रमाण पत्र और बैंक खाते के दस्तावेज़ तैयार रखें।
- फॉर्म जमा करने के बाद आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
- दूसरी किस्त के लिए निर्धारित शर्तों और सत्यापन की जानकारी विभाग से लें।
4. ओडिशा — अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
ओडिशा में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र दंपतियों को ₹2.50 लाख की आर्थिक सहायता देने का सरकारी जिला कार्यालयों में उल्लेख मिलता है।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| राज्य | ओडिशा |
| योजना | Inter-Caste Marriage Incentive Scheme |
| सहायता राशि | ₹2,50,000 |
| लाभार्थी | योजना की शर्तें पूरी करने वाले अंतरजातीय विवाहित दंपति |
| ऑनलाइन आवेदन | Sumangal Odisha पोर्टल |
| आधिकारिक विभागीय जानकारी | ओडिशा ST & SC विकास विभाग |
पात्रता
- विवाह निर्धारित अंतरजातीय विवाह श्रेणी में होना चाहिए।
- योजना के आधिकारिक विवरण में एक जीवनसाथी का हिंदू अनुसूचित जाति से और दूसरे का गैर-अनुसूचित जाति से होना बताया गया है।
- दंपति भारतीय नागरिक और ओडिशा के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- विवाह कानूनी रूप से वैध और पंजीकृत होना चाहिए।
- सामान्यतः पहली शादी के लिए सहायता का प्रावधान है; विशेष अपवादों की पुष्टि विभाग से करें।
- पहले समान योजना का लाभ लिया हो तो पात्रता प्रभावित हो सकती है।
आवश्यक दस्तावेज़
- पंजीकृत विवाह प्रमाण पत्र।
- दोनों जीवनसाथियों के जाति प्रमाण पत्र।
- पति-पत्नी की संयुक्त फोटो।
- संयुक्त बैंक खाते की पासबुक।
- जन्मतिथि के प्रमाण।
- विभाग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र और अन्य दस्तावेज़।
आवेदन कैसे करें?
- Sumangal Odisha पोर्टल खोलें।
- पंजीकरण या लॉगिन करें।
- अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना चुनें।
- विवाह, जाति, निवास और बैंक संबंधी विवरण भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन जमा करें।
- आवेदन की स्थिति पोर्टल पर जाँचें।
महत्वपूर्ण: यह सहायता हर बेटी की शादी के लिए नहीं है। राशि और पात्रता के लिए पोर्टल पर उपलब्ध वर्तमान नियम ही मान्य होंगे।
5. लद्दाख — स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम
लद्दाख प्रशासन की State Marriage Assistance Scheme के तहत गरीब परिवारों की पात्र बेटियों को विवाह सहायता दी जाती है। ₹1 लाख की सहायता विशेष रूप से निर्धारित दिव्यांगता वाली पात्र श्रेणी के लिए है।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| केंद्रशासित प्रदेश | लद्दाख |
| योजना | State Marriage Assistance Scheme |
| सामान्य सहायता | ₹50,000 |
| पात्र दिव्यांग लाभार्थी | ₹1,00,000 |
| लाभार्थी | निर्धारित AAY/PHH राशन कार्ड परिवारों की अविवाहित बेटियाँ और नियमों के अनुसार दिव्यांग लाभार्थी |
| आधिकारिक जानकारी | लद्दाख Citizens Help Hub |
पात्रता
- लाभार्थी लद्दाख की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- दुल्हन की उम्र कम-से-कम 18 वर्ष और दूल्हे की उम्र कम-से-कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- सामान्य पात्रता के लिए परिवार के पास Antyodaya Anna Yojana (AAY) या Priority Household (PHH) राशन कार्ड होना चाहिए।
- निर्धारित बेंचमार्क दिव्यांगता वाले लाभार्थी के लिए ₹1 लाख की सहायता का प्रावधान है।
- योजना का लाभ सामान्यतः एक बार ही लिया जा सकता है।
आवेदन प्रक्रिया
- लद्दाख Citizens Help Hub पर योजना का विवरण पढ़ें।
- लेह या कारगिल के जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी, तहसील सामाजिक कल्याण अधिकारी या संबंधित विभागीय कर्मचारी से संपर्क करें।
- राशन कार्ड, निवास, उम्र, बैंक और दिव्यांगता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) जमा करें।
- विभागीय समिति की स्वीकृति और उपलब्ध बजट के अनुसार सहायता दी जाती है।
6. उत्तर प्रदेश — मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पात्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता देने के लिए है।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| योजना | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना |
| 2026–27 बजट भाषण में घोषित राशि | ₹1,00,000 प्रति युगल |
| लाभार्थी | निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवार |
| आधिकारिक पोर्टल | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना |
| सरकारी जानकारी | गाजियाबाद जिला प्रशासन |
सहायता का विवरण
उत्तर प्रदेश के 2026–27 बजट भाषण में योजना की सहायता राशि ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख करने का उल्लेख है। जिला प्रशासन के उपलब्ध योजना विवरण में ₹1 लाख की राशि का विभाजन इस प्रकार दिया गया है:
| सहायता का प्रकार | राशि |
|---|---|
| दुल्हन के बैंक खाते में सहायता | ₹60,000 |
| उपहार सामग्री | ₹25,000 |
| विवाह समारोह के आयोजन पर व्यय | ₹15,000 |
| कुल | ₹1,00,000 |
ध्यान दें: बजट घोषणा और जिले में लागू आदेश की स्थिति अलग हो सकती है। आवेदन करने से पहले पोर्टल या अपने जिले के समाज कल्याण विभाग से नवीनतम राशि की पुष्टि करें।
पात्रता और आवेदन
- परिवार को योजना की निर्धारित आय एवं अन्य पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।
- विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होना चाहिए।
- दुल्हन की उम्र कम-से-कम 18 वर्ष और दूल्हे की उम्र कम-से-कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- आधार, निवास प्रमाण, आय प्रमाण, बैंक विवरण और विवाह संबंधी दस्तावेज़ तैयार रखें।
- ऑनलाइन आवेदन या स्थानीय प्रक्रिया के लिए आधिकारिक पोर्टल और संबंधित ब्लॉक/नगर निकाय के समाज कल्याण कार्यालय से जानकारी लें।
7. हिमाचल प्रदेश — मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत विवाह सहायता
हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना अनाथ, परित्यक्त और अन्य निर्धारित जरूरतमंद लाभार्थियों के संरक्षण एवं सहायता के लिए है। इसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के विवाह के लिए ₹2 लाख की सहायता का उल्लेख सरकारी योजना संबंधी जानकारी में मिलता है।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| राज्य | हिमाचल प्रदेश |
| योजना | मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना |
| विवाह सहायता | ₹2,00,000 |
| लाभार्थी | योजना के अंतर्गत आने वाले पात्र अनाथ, परित्यक्त या अन्य निर्धारित लाभार्थी |
| जानकारी | हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण |
किसे लाभ मिल सकता है?
यह सामान्य रूप से हर परिवार की बेटी के लिए विवाह अनुदान नहीं है। लाभ योजना में शामिल पात्र व्यक्तियों और निर्धारित नियमों के अनुसार मिलता है।
आवेदन प्रक्रिया
- जिला बाल संरक्षण इकाई या संबंधित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संपर्क करें।
- सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण और पात्रता सत्यापित कराएँ।
- विवाह सहायता के लिए लागू दिशानिर्देश, आवश्यक दस्तावेज़ और आवेदन की समय-सीमा पूछें।
- विभागीय सत्यापन के बाद आवेदन की स्थिति प्राप्त करें।
8. सभी योजनाओं का संक्षिप्त तुलनात्मक विवरण
| राज्य | योजना | सहायता राशि | मुख्य पात्रता |
|---|---|---|---|
| तेलंगाना | कल्याण लक्ष्मी / शादी मुबारक | ₹1,00,116 | निर्धारित समुदाय और आय सीमा |
| तेलंगाना | दिव्यांग दुल्हन की बढ़ी हुई सहायता | ₹1,25,145 | लागू सरकारी आदेश के अनुसार |
| केरल | SC विवाह सहायता | ₹1,25,000 | पात्र SC परिवार |
| केरल | ST विवाह सहायता | ₹1,50,000 | पात्र ST परिवार |
| केरल | पात्र अनाथ ST बेटी | ₹2,00,000 | विभागीय नियमों के अनुसार |
| हरियाणा | अंतरजातीय विवाह शगुन योजना | ₹1,01,000 | पात्र अंतरजातीय दंपति |
| ओडिशा | अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन | ₹2,50,000 | निर्धारित अंतरजातीय विवाह |
| लद्दाख | विवाह सहायता | ₹1,00,000 | पात्र दिव्यांग लाभार्थी |
| उत्तर प्रदेश | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना | ₹1,00,000 | पात्र परिवार; वर्तमान लागू आदेश की पुष्टि करें |
| हिमाचल प्रदेश | सुख-आश्रय विवाह सहायता | ₹2,00,000 | योजना के अंतर्गत पात्र विशेष लाभार्थी |
9. आवेदन से पहले जरूरी दस्तावेज़
अलग-अलग योजनाओं में दस्तावेज़ बदल सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इनकी आवश्यकता हो सकती है:
- आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र या निर्धारित राशन कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र, जहाँ लागू हो।
- दुल्हन और दूल्हे की उम्र का प्रमाण।
- विवाह प्रमाण पत्र या विवाह से संबंधित दस्तावेज़।
- बैंक पासबुक या खाते का विवरण।
- पासपोर्ट आकार की फोटो।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।
- विशेष लाभार्थी श्रेणी का प्रमाण पत्र, यदि आवश्यक हो।
| राज्य | योजना का नाम | सहायता राशि | आवेदन / जानकारी |
|---|---|---|---|
| तेलंगाना | कल्याण लक्ष्मी / शादी मुबारक | ₹1,00,116 | Apply Now |
| केरल | SC विवाह सहायता | ₹1,25,000 | आधिकारिक जानकारी |
| केरल | ST बेटी विवाह सहायता | ₹1,50,000; पात्र अनाथ बेटी ₹2,00,000 | आधिकारिक जानकारी |
| हरियाणा | अंतरजातीय विवाह शगुन योजना | ₹1,01,000 | Apply Now |
| ओडिशा | अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन | ₹2,50,000 | Apply Now |
| लद्दाख | State Marriage Assistance Scheme | पात्र दिव्यांग लाभार्थी ₹1,00,000 | आवेदन जानकारी |
| उत्तर प्रदेश | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना | 2026–27 बजट में ₹1,00,000 | Apply Now |
| हिमाचल प्रदेश | मुख्यमंत्री सुख-आश्रय विवाह सहायता | ₹2,00,000 | आधिकारिक जानकारी |
नोट: कुछ लिंक सीधे आवेदन पोर्टल के बजाय सरकारी योजना की जानकारी देते हैं। आवेदन से पहले वर्तमान पात्रता, राशि और प्रक्रिया की पुष्टि करें।
10. निष्कर्ष
बेटी की शादी के लिए ₹1 लाख या उससे अधिक सहायता पाने के लिए सबसे पहले अपने राज्य, परिवार की आय और संबंधित पात्रता श्रेणी की जाँच करें। तेलंगाना में निर्धारित समुदायों के लिए विवाह सहायता है, केरल में SC/ST परिवारों की अलग योजनाएँ हैं, हरियाणा और ओडिशा में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन मिलता है, लद्दाख में पात्र दिव्यांग लाभार्थियों के लिए ₹1 लाख का प्रावधान है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है और हिमाचल प्रदेश में सुख-आश्रय के पात्र लाभार्थियों के लिए विवाह सहायता का उल्लेख मिलता है।
किसी भी योजना में आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर वर्तमान नियम, राशि और आवेदन की समय-सीमा जरूर जाँचें। किसी अनधिकृत एजेंट को सरकारी सहायता दिलाने के नाम पर पैसे न दें।
