Driving Licence कैसे बनाएं ? पूरी जानकारी

Published on: February 22, 2026
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Driving Licence भारत में वाहन चलाने के लिए अनिवार्य कानूनी दस्तावेज है। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया काफी आसान हो चुकी है और अधिकतर काम ऑनलाइन किया जा सकता है।

Driving Licence क्या होता है

Driving Licence एक आधिकारिक प्रमाण पत्र है जो यह दर्शाता है कि व्यक्ति ट्रैफिक नियमों की जानकारी रखता है और सुरक्षित रूप से वाहन चलाने के योग्य है। यह राज्य के RTO कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।

Driving Licence के प्रकार

भारत में मुख्य रूप से तीन प्रकार के लाइसेंस होते हैं। पहला Learner Licence जो सीखने के लिए अस्थायी रूप से दिया जाता है। दूसरा Permanent Driving Licence जो स्थायी रूप से वाहन चलाने की अनुमति देता है। तीसरा Commercial Licence जो व्यवसायिक वाहनों के लिए आवश्यक होता है।

लाइसेंस बनवाने की योग्यता

दोपहिया बिना गियर वाहन के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष है। गियर वाले दोपहिया और चारपहिया वाहन के लिए कम से कम 18 वर्ष आयु होनी चाहिए। कमर्शियल लाइसेंस के लिए सामान्यतः 20 वर्ष या अधिक आयु आवश्यक होती है। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और पहले Learner Licence लेना जरूरी होता है।

जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और सक्रिय मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में पैन कार्ड भी मांगा जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

Driving Licence के लिए आवेदन भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पोर्टल Ministry of Road Transport and Highways के अंतर्गत संचालित Parivahan Sewa वेबसाइट पर किया जाता है।

सबसे पहले वेबसाइट खोलें और अपना राज्य चुनें। इसके बाद Learner Licence के लिए आवेदन विकल्प पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें, दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें। फिर टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें।

Learner Licence टेस्ट की प्रक्रिया

Learner Licence टेस्ट कंप्यूटर आधारित होता है। इसमें ट्रैफिक नियमों और संकेतों से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। टेस्ट पास करने पर Learner Licence जारी कर दिया जाता है।

Permanent Driving Licence कैसे बनता है

Learner Licence बनने के कम से कम 30 दिन बाद स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर ड्राइविंग टेस्ट की तारीख लेनी होती है। RTO में वाहन चलाकर दिखाना होता है। टेस्ट पास करने के बाद Permanent Licence जारी किया जाता है।

फीस कितनी लगती है

फीस राज्य के अनुसार अलग हो सकती है। सामान्य रूप से Learner Licence के लिए लगभग 150 से 200 रुपये और स्थायी लाइसेंस के लिए 300 से 500 रुपये तक शुल्क लिया जाता है।

आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें

Parivahan पोर्टल पर Application Number डालकर आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। टेस्ट पास होने के कुछ दिनों बाद लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।

जरूरी सावधानियां

आवेदन करते समय सभी जानकारी सही भरें। टेस्ट से पहले ट्रैफिक नियमों की अच्छी तैयारी करें। मोबाइल नंबर सक्रिय रखें ताकि जरूरी सूचना समय पर मिल सके।

Driving Licence बनवाना अब पहले से आसान और तेज हो गया है। सही प्रक्रिया का पालन करके आप आसानी से अपना लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और सुरक्षित तरीके से वाहन चला सकते हैं।

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